NEET Latest News :नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET मामले के संबंध में एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। इस बयान के अनुसार, 1563 उम्मीदवारों की परीक्षा (NEET EXAM) एक बार फिर से होगी, जिसका रिजल्ट 30 जून से पहले घोषित किया जाएगा। NTA ने बताया कि इस निर्णय का प्रमुख कारण है उन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स प्राप्त होना जिन्हें दोबारा परीक्षा (NEET EXAMUG 2024) देने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने भी NTA को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है, जिसका आयोजन 23 जून को हो सकता है। इसके अलावा, NTA ने बताया कि MBBS, BDS, और अन्य कोर्सों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी।
NEET Latest News :नीट यूजी मामले (NEET-UG, 2024) , 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा (NEET EXAM) देनी होगी, बड़ा बयान सामने आया
NEET Latest News :एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई में यह बताया कि केवल 1563 छात्रों को दो विकल्प दिए गए हैं। इन छात्रों को रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद से अनियमितता के आरोप लग रहे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि इन कैंडिडेट्स को बिना ग्रेस मार्क्स के भी नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति है, लेकिन अगर वे इसे नहीं चाहते तो उन्हें दोबारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा (NEET एग्जाम) में शामिल होना होगा। एजेंसी ने बताया कि इन 1563 कैंडिडेट्स को बस 6 सेंटरों पर फिर से परीक्षा (NEET EXAMUG 2024) कराया जाएगा।
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NEET Latest News :सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि नीट यूजी काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि काउंसलिंग जारी रहेगी और इसे रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा होती है तो सभी चीजें समाप्त होती हैं और किसी भी तरह की डरावनी बात नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनके लिए पुनर्परीक्षा का निर्णय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित चार सदस्यीय पैनल ने सुझाव दिया था।
Supreme Court reiterates that it will not stay the counselling of NEET-UG, 2024.
“Counselling will go on and we will not stop it. If the exam goes then everything goes in totality so nothing to fear,” says Supreme Court. pic.twitter.com/ACAB1dmyt5
— ANI (@ANI) June 13, 2024
NEET Latest News : वकील श्वेतांक ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें नीट परीक्षा के मुद्दों पर बात की गई। हमारा मुख्य ध्यान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों पर था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि परीक्षा का आयोजन 23 जून को पुनः किया जाएगा।
#WATCH | On the NEET exam issue | Advocate Shwetank says "We filed PIL regarding the NEET Exam issue and our main issue was regarding the paper leak and other malpractices by the NTA. The Court has directed that a re-examination will be conducted on 23rd June…" pic.twitter.com/rxWD4XM7Np
— ANI (@ANI) June 13, 2024
नीट यूजी परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नये रिजल्ट का रैंकिंग पर क्या होगा असर? सभी सवालों के जवाब जानें!
Supreme Court on NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा को कैंसिल करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया है और स्पष्ट किया है कि केवल उन छात्रों के लिए पेपर फिर से आयोजित किया जाएगा जिन्हें ‘लॉस ऑफ टाइम’ के कंपनसेशन के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इस निर्णय के अनुसार, कुल 1563 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा फिर से आयोजित होगी, न कि सभी छात्रों के लिए।
यह निर्णय नीट यूजी परीक्षा के मामले में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका सामाजिक और शैक्षिक मानवाधिकार पर प्रभाव हो सकता है। छात्रों को न्याय मिलने के लिए कोर्ट ने यह निर्णय लिया है जो उनकी शैक्षिक करियर के लिए महत्वपूर्ण है।
(NEET EXAMUG 2024) इस तारीख पर होगी परीक्षा
NEET Latest News : NEET UG 2024 की परीक्षा का आयोजन 23 जून को फिर से किया जाएगा। इस दिन केवल उन 1563 छात्रों के लिए परीक्षा (NEET EXAMUG 2024) आयोजित की जाएगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने परीक्षा को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केवल इन छात्रों के लिए परीक्षा फिर से आयोजित करने का आदेश दिया है।
इस निर्णय से छात्रों को न्याय मिला है और उन्हें एक और मौका मिलेगा अपने परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। इसके साथ ही, यह निर्णय शैक्षिक समाज में भी एक महत्वपूर्ण संदेश भेजता है कि कोर्ट छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त है और उनकी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उनके पक्ष में निर्णय लेता है।
एनटीए ने अपने स्पष्टीकरण में पहले ही बता दिया था कि यह मामला 24 लाख बच्चों का नहीं है, जो इस साल नीट यूजी परीक्षा दी हैं, बल्कि यह केवल 1500 छात्रों का है। इस प्रकार, नीट परीक्षा के बाकी अनियमितताओं के आरोप पर कोर्ट का जवाब अभी बाकी है। फिलहाल, इन 1500 छात्रों को फिर से नीट परीक्षा देनी होगी।
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यह निर्णय शिक्षा और छात्रों के हित में है, जिससे उन्हें न्याय मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार और शिक्षा संस्थानों के बीच अवस्थित मामलों को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार, शिक्षा तंत्र की सुरक्षा और अधिकारों की प्रतिष्ठा में यह निर्णय महत्वपूर्ण है।
इस डेट तक घोषित हों नतीजे (NEET-UG, 2024)
NEET Latest News : सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दर्शाया है कि जिन 1563 छात्रों के लिए री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा, उनके परिणाम 30 जून तक जारी किए जाएंगे। कमेटी ने निर्धारित किया है कि जिन छात्रों को समय की कमी के कारण ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके परिणामों को रद्द कर दिया जाए। इन छात्रों को फिर से नीट परीक्षा देनी होगी।
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रैंकिंग पर क्या पड़ेगा असर (NEET EXAMUG 2024)
NEET UG 2024 को फिर से 1563 कैंडिडेट्स के लिए आयोजित किया जाएगा। जो कैंडिडेट एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, वे बिना ग्रेस मार्क्स के एक्चुअल स्कोरकार्ड के साथ पुराना रिजल्ट कॉन्टीन्यू कर सकते हैं। वर्ना इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट रद्द किया जाएगा और नई परीक्षा होगी। इससे रैंकिंग पर भी असर पड़ेगा।
इन कैंडिडेट्स का री-एग्जाम होने के बाद या ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद दोनों ही सूरत में रैंकिंग बदलेगी। अब नई रैंकिंग जिसमें नये मार्क्स जुड़े होंगे, के आधार पर रैंक रिलीज होने की संभावना है।
इससे कुल 67 टॉपर्स का मुद्दा भी हल होगा और 718 और 719 अंक पाने वाले कैंडिडेट्स का मुद्दा भी और एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे आए, इस सवाल का जवाब भी आएगा।
30 जून के बाद नतीजों में बदलाव होना लाजिमी है।
जो फिर से नहीं देना चाहते परीक्षा
NEET Latest News : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में यह भी कहा कि जो कैंडिडेट्स फिर से परीक्षा नहीं देना चाहते, वे अपना यही स्कोर मान्य कर सकते हैं लेकिन इनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद जो अंक बचेंगे, वे ही फाइनल नंबर माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में वे दोबारा परीक्षा न देने का चुनाव कर सकते हैं।
ये भी जान लें कि फिर से हो रही परीक्षा में कोई भी कैंडिडेट नहीं बैठ सकता केवल वे कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे।
(NEET EXAM) काउंसलिंग पर नहीं लगेगी रोक
आज दायर याचिकाओं में से एक याचिका में काउंसलिंग पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि काउंसलिंग नहीं बंद होगी और अगर परीक्षा अपने तय शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ती है तो काउंसलिंग प्रोसेस न करवाने पर बहुत से कैंडिडेट्स का नुकसान होगा।
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