NEET Supreme Court Hearing Highlights: NEET परीक्षा (NEET EXAM) जारी रखने और काउंसलिंग (NEET Counseling)पर रोक न लगाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, NTA से जवाब तलब (NEET UG 2024)

NEET Supreme Court Hearing Highlights: NEET परीक्षा (NEET EXAM) जारी रखने और काउंसलिंग (NEET Counseling)पर रोक न लगाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, NTA से जवाब तलब (NEET UG 2024)

NEET Supreme Court Hearing Highlights

Today Breaking News, NEET Supreme Court Hearing Highlights आज सुप्रीम कोर्ट में (NEET Counseling) को लेकर दूसरी याचिका पर सुनवाई हुई। (Supreme Court) कोर्ट ने निर्देश दिया कि ग्रेस मार्क वाले छात्रों के लिए नीट परीक्षा (NEET EXAM) दोबारा आयोजित की जाए। (NEET UG 2024) की ओर से कहा गया कि 12 जून को हुई बैठक में छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी, यानी केवल उन्हीं 1563 ग्रेस मार्क वाले छात्रों को पुनः परीक्षा देना होगा।

NEET Supreme Court Hearing Highlights: सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)) ने याचिका पर सुनवाई की, एनटीए ने ग्रेस मार्क वाले छात्रों के लिए पुनः (NEET EXAM) परीक्षा का आश्वासन दिया

इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा (NEET EXAM) में केवल वे छात्र ही शामिल होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे।

एनटीए (NEET UG 2024) ने यह भी बताया कि बैठक के दौरान छात्रों के डर और असंतोष को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। पुनः परीक्षा (NEET EXAM) का आयोजन उन छात्रों के लिए किया जाएगा, जो ग्रेस मार्क्स के कारण प्रभावित हुए थे, ताकि उन्हें निष्पक्ष और समान अवसर मिल सके।

यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है ताकि परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। छात्रों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनकी शंकाएं दूर होंगी और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार होगा।

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(NEET Supreme Court Hearing) सरकार ने ये दी दलील (Supreme Court)

NEET Supreme Court Hearing Highlights : केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि 10, 11 और 12 तारीख को बैठक हुई थी। समिति ने सिफारिश की है कि 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे। केवल प्रभावित छात्रों के लिए ही दोबारा परीक्षा (NEET EXAM) आयोजित की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है और वे ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। एनटीए (NEET UG 2024) ने कहा कि 1563 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 23 जून को होगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित किया जाएगा।

Today Breaking News, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय का उद्देश्य परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखना है। समिति की सिफारिशों के आधार पर, एनटीए ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि प्रभावित छात्रों को न्याय मिल सके।

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NEET Supreme Court Hearing Highlights : सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने पर जोर दिया और सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो। छात्रों को उम्मीद है कि इस फैसले से उनकी शंकाएं दूर होंगी और परीक्षा परिणाम निष्पक्ष और सही होंगे। 1563 छात्रों के लिए पुनः परीक्षा का आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम है जो छात्रों के विश्वास को बहाल करने में सहायक होगा।

इसके बाद जस्टिस मेहता ने एनटीए से कहा कि आप 1563 उम्मीदवारों के परिणाम रद्द नहीं कर सकते। आपको नियम और धाराएं फिर से तैयार करने की जरूरत है। जस्टिस नाथ ने एनटीए से पूछा कि आप काउंसलिंग कब शुरू करेंगे?

एनटीए ने बताया कि वे पुनः परीक्षा की प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि काउंसलिंग (NEET Counseling) प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके। एनटीए ने यह भी कहा कि 23 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी और 30 जून से पहले परिणाम घोषित किए जाएंगे, ताकि काउंसलिंग की तारीखें निर्धारित समय पर शुरू हो सकें।

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NEET Supreme Court Hearing Highlights : जस्टिस मेहता ने एनटीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हों। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए और सभी को न्याय मिलना चाहिए।

Today Breaking News, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से यह भी अपेक्षा की कि वे सभी आवश्यक कदम उठाएं ताकि पुनः परीक्षा और काउंसलिंग (NEET Counseling) प्रक्रिया में कोई देरी न हो। छात्रों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उनकी चिंताओं का समाधान होगा और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार होगा। एनटीए ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे पूरी प्रक्रिया को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरा करेंगे।

इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड होंगे रद्द

Today Breaking News, NTA ने फिर कहा कि समिति का विचार है कि 1563 उम्मीदवारों को NEET परीक्षा (NEET EXAM) के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क के परीक्षा देनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ता ने 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा देने के NTA के प्रस्ताव पर असहमति जताई। कोर्ट ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के विपरीत है।

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NEET Supreme Court Hearing Highlights : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों के परीक्षा प्रक्रिया में यह प्रक्रिया विराम नहीं लगा सकते हैं और इसे अनिवार्य बनाए जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिए कि वे इस परीक्षा प्रक्रिया को अनिवार्य बनाएं और उसके लिए तत्पर रहें। इसके साथ ही एनटीए ने कहा कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को करेंगे ताकि इस पुनरावृत्ति में कोई देरी न आए।

Today Breaking News, कोर्ट ने फिर एनटीए से पूछा कि ऐसे कितने सेंटर हैं जहां यह समस्या हुई? इस पर एनटीएन ने जवाब दिया कि 6 सेंटर ऐसे हैं जहां समस्या हुई है। कोर्ट ने आगे कहा कि परीक्षा 5 मई को हुई थी और आज 13 जून है। अभी तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई है।

कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एनटीए से पूछा कि इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाएगा और इसे भविष्य में कैसे बचाया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की समस्याओं का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है ताकि छात्रों की शिक्षा और करियर में कोई अड़चन न आए। इसे लेकर एनटीए को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए ताकि आगे ऐसी समस्याओं का समाधान हो सके।

(NEET Counseling) काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार 

NEET Supreme Court Hearing Highlights: NEET परीक्षा (NEET EXAM) जारी रखने और काउंसलिंग (NEET Counseling)पर रोक न लगाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, NTA से जवाब तलब (NEET UG 2024)
NEET Supreme Court Hearing Highlights

NEET Supreme Court Hearing Highlights : सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा की दोबारा परीक्षा की तारीख आज ही तय होगी। 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा। 30 जून से पहले नतीजे आ जायेंगे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब मांगा। जिस पर 8 जुलाई को होगी सुनवाई। NTA ने कहा कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखवाया और कोर्ट ने (NEET UG 2024) की बातों को रिकॉर्ड पर लिया।

कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला (NEET Supreme Court Hearing)

NEET Supreme Court Hearing Highlights : सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिपोर्ट भारत संघ की ओर से पेश कनु अग्रवाल ने पेश की है। सिफारिशों के अनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि प्रभावित 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही बिना ग्रेस मार्क्स के वास्तविक नंबर बताए जाएंगे और उनके लिए फिर से परीक्षा (NEET EXAM) आयोजित की जाएगी। जो लोग दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, उनका रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क्स का वास्तविक नंबर ही होगा। एनटीए की ओर से पेश नरेश कौशिक ने कहा कि दोबारा परीक्षा आज अधिसूचित की जाएगी और 23 जून को आयोजित की जाएगी और रिजल्ट 30 जून को घोषित किया जाएगा ताकि 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग (NEET Counseling) प्रभावित न हो।

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