Income Tax Returns : आयकर रिटर्न की संख्या 5 करोड़, अंतिम तारीख पर कोई बदलाव संभव नहीं !

Income Tax Returns: 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न हो चुके जमा, अंतिम तारीख बढ़ाने की कोई संभावना नहीं !

Income Tax Returns
Income Tax Returns : आयकर रिटर्न की संख्या 5 करोड़, अंतिम तारीख पर कोई बदलाव संभव नहीं !

Income Tax Returns: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब बेहद नजदीक आ चुकी है। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अब आपके पास एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आईटीआर (Income Tax Return) भर दें क्योंकि इस डेडलाइन के बढ़ने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है।

5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर भरे गए

Income Tax Returns: इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी है कि शुक्रवार, 26 जुलाई तक 5 करोड़ से भी ज्यादा आईटीआर भरे जा चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से भी ज्यादा है। विभाग ने बताया कि इस साल 5 करोड़ रिटर्न का आंकड़ा जल्दी ही हासिल हो गया है। विभाग ने लोगों से अंतिम तारीख तक इंतजार न करने की अपील भी की है।

इस साल जल्दी हासिल हुआ माइलस्टोन

Income Tax Returns: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि आईटीआर की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। विभाग ने कहा, “हमने पिछले साल से भी जल्दी यह माइलस्टोन हासिल कर लिया है। हम इतनी संख्या में उत्साह दिखाने वाले लोगों का धन्यवाद देते हैं। साथ ही लोगों से अपील करते हैं कि वह अंतिम तिथि तक इंतजार न करें और समय से पहले ही आईटीआर भरकर निश्चिंत हो जाएं।”

लगभग 2 करोड़ रिटर्न प्रोसेस कर चुका है डिपार्टमेंट

Income Tax Returns : वित्त वर्ष 2023-24 या असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। कई लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल के स्लो होने की शिकायत की है। उन्होंने डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग भी की है। मगर, डिपार्टमेंट को लगता है कि टैक्सपेयर सही स्पीड से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इस साल आईटीआर फाइलिंग का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। अभी तक 12.39 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रिटर्न की संख्या 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। डिपार्टमेंट लगभग 1.89 करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस भी कर चुका है।

आईटीआर फाइलिंग का बन सकता है रिकॉर्ड

Income Tax Returns : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी उम्मीद है कि इस साल आईटीआर फाइलिंग का रिकॉर्ड बन सकता है। पिछले साल 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे। 31 जुलाई, 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नि:शुल्क है। डेडलाइन समाप्त हो जाने के बाद टैक्सपेयर के पास बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक का समय रहता है। मगर, उसके लिए 5000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ता है।

जल्दी आईटीआर भरने के फायदे

Income Tax Returns : जल्दी आईटीआर भरने के कई फायदे हैं:

  1. जुर्माने से बचाव: अगर आप अंतिम तारीख से पहले आईटीआर भर देते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं देना पड़ता।
  2. रिफंड जल्दी मिलना: जल्दी आईटीआर भरने से रिफंड भी जल्दी मिल जाता है।
  3. भूलने का डर नहीं: समय पर आईटीआर भरने से आप इसे भूलने के डर से भी बच जाते हैं।
  4. मन की शांति: आईटीआर समय पर भर देने से मन को शांति मिलती है और आप बेफिक्र हो जाते हैं।

आईटीआर भरने की प्रक्रिया

Income Tax Returns : आईटीआर भरने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इसे आसानी से भर सकते हैं। आईटीआर भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  2. फॉर्म भरें: पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद, आपको आईटीआर फॉर्म भरना होगा। इसमें आपकी आय, निवेश और खर्चों की जानकारी भरनी होगी।
  3. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  4. फाइलिंग: फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
  5. अवशेष चेक करें: फाइलिंग के बाद, अपने रिटर्न का अवशेष चेक करें और उसे सबमिट करें।

Income Tax Returns : आईटीआर भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें

आईटीआर भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

  1. सभी दस्तावेज तैयार रखें: अपने सभी दस्तावेज, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 आदि तैयार रखें।
  2. सही जानकारी भरें: फॉर्म में सही जानकारी भरें। गलत जानकारी भरने से आपको परेशानी हो सकती है।
  3. समय पर भरें: अंतिम तिथि से पहले आईटीआर भर दें। अंतिम समय में पोर्टल पर भीड़ होने से आपको दिक्कत हो सकती है।
  4. सहायता लें: अगर आपको आईटीआर भरने में परेशानी हो रही है, तो किसी विशेषज्ञ की सहायता लें।

जुर्माने की राशि

Income Tax Returns : अगर आप 31 जुलाई की अंतिम तारीख तक आईटीआर नहीं भरते हैं, तो आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। जुर्माने की राशि निम्नलिखित हो सकती है:

  1. 31 दिसंबर तक: अगर आप 31 दिसंबर तक आईटीआर भरते हैं, तो आपको 5000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
  2. 31 दिसंबर के बाद: 31 दिसंबर के बाद आईटीआर भरने पर जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है।

आईटीआर फाइल करने के महत्वपूर्ण कारण

  1. कानूनी अनिवार्यता: आईटीआर फाइल करना कानूनी अनिवार्यता है। सभी योग्य करदाताओं को यह फाइल करना आवश्यक है।
  2. लोन प्राप्ति: आईटीआर फाइल करने से आपको लोन प्राप्ति में आसानी होती है।
  3. विजा आवेदन: विदेश यात्रा के लिए वीजा आवेदन में आईटीआर फाइल करना आवश्यक होता है।
  4. वित्तीय योजना: आईटीआर फाइल करने से आप अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं और उचित वित्तीय योजना बना सकते हैं।

इनकम टैक्स विभाग की अपील

Income Tax Returns : इनकम टैक्स विभाग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि तक इंतजार न करें और जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करें। विभाग ने बताया कि पोर्टल पर बहुत अधिक भीड़ होने से तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आईटीआर फाइलिंग में देरी हो सकती है। इसलिए, समय से पहले आईटीआर फाइल करके निश्चिंत हो जाएं।

निष्कर्ष

Income Tax Returns : इनकम टैक्स रिटर्न भरना हर करदाता की जिम्मेदारी है। इसे समय पर भरने से न केवल आप जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि समय पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने 31 जुलाई की अंतिम तिथि तक आईटीआर फाइल करने की अपील की है और बताया कि इस डेडलाइन के बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए, जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करें और निश्चिंत हो जाएं।

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