Bihar Rojgar Yojna: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत, अगर मजदूरों को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह योजना राज्य कैबिनेट से मंजूर हो गई है।
Bihar Rojgar Yojna: बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ‘बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024’ को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, अगर किसी भी बेरोजगार युवा को मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो राज्य सरकार उसे भत्ता प्रदान करेगी।
Bihar Rojgar Yojna : मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मनरेगा के तहत किसी भी आवेदक को 100 दिनों के भीतर रोजगार की गारंटी होगी। यदि उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका, तो उन्हें इसके बदले भत्ता मिलेगा। लेकिन इसके लिए मजदूर को रोजगार की मांग करते हुए आवेदन देना होगा। किसी आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, तो वह भत्ता पाने के पात्र होंगे।
Bihar Rojgar Yojna : नियमावली के मुताबिक, पहले महीने में पात्र मजदूर को मनरेगा के तहत तय न्यूनतम दैनिक मजदूरी का एक चौथाई भत्ता दिया जाएगा। अगर एक महीने बाद भी उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे दैनिक मजदूरी का आधा हिस्सा भत्ते के रूप में दिया जाएगा। यह भत्ता सीधे बेरोजगार युवा के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें अपने बैंक खाते की जानकारी और आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
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यह योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी। नीतीश सरकार की यह पहल युवाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस योजना से राज्य के युवाओं को नई उम्मीद मिलेगी और उनकी रोजगार की समस्या का समाधान होगा।
अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार ने इस साल मार्च महीने में मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी की राशि में संशोधन किया है। यह राशि विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग है। इसके अनुसार, मनरेगा मजदूरी में 3 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। बिहार में मनरेगा मजदूरों की मेहनत की मजदूरी में 8 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। अभी बिहार में मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों को 228 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है।
इस आधार पर देखा जाए तो पहले महीने में काम ना पाने वाले बेरोजगार मजदूरों को 57 रुपये प्रति दिन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वहीं, एक महीने बाद भी बेरोजगार रहने पर पंजीकृत मजदूरों को 114 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा।
Bihar Rojgar Yojna बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया:
1.आवेदन प्रक्रिया :
– बेरोजगार मजदूरों को भत्ता प्राप्त करने के लिए रोजगार की मांग करते हुए आवेदन देना होगा।
– आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है और वहीं जमा भी किया जाएगा।
2. पंजीकरण:
– बेरोजगार युवाओं को मनरेगा के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
– पंजीकरण के बिना, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
3. जांच और सत्यापन:
– संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच और सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद पात्र पाए गए युवाओं को भत्ता दिया जाएगा।
4. भुगतान प्रक्रिया:
– भत्ता का भुगतान सीधे बेरोजगार युवा के बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने बैंक खाते की जानकारी और आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
Bihar Rojgar Yojna: सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी जिससे आवेदक सही तरीके से आवेदन कर सकें और समय पर उन्हें भत्ता मिल सके। यह योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी। नीतीश सरकार की यह पहल युवाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।
Bihar Rojgar Yojna: बिहार में रोजगार की कमी के चलते राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय ले रही है। अगर आप भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करें:
- आवेदन करें: सबसे पहले आपको बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- योग्यता: आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आप बिहार के निवासी होने चाहिए। इसके अलावा, आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 12वीं कक्षा की डिग्री होनी चाहिए।
- दस्तावेज़: आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि)
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन पत्र को सही से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में जमा करें या ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें।
- जाँच और स्वीकृति: आपका आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की जाँच करेगा। सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपको बेरोजगारी भत्ता के लिए स्वीकृत किया जाएगा।
- भत्ता प्राप्ति: स्वीकृति के बाद, बेरोजगारी भत्ता आपके बैंक खाते में मासिक रूप से ट्रांसफर किया जाएगा। यह राशि आपके बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।
यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सभी जानकारी सही और सटीक प्रदान करें ताकि आपके आवेदन में कोई परेशानी न हो।