Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद, सुनीता केजरीवाल ने भी अपनी खुशी जाहिर की है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत माना है, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। अब जानिए कि जमानत के बाद बेल ऑर्डर पर किसके साइन होते हैं।
Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने की खबर सुनते ही, पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। वह खुशी से भरी हुई थी और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि न्याय की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। यह अच्छा लग रहा है कि अब मेरे पति को इस मुश्किल समय में घर वापस आने का मौका मिलेगा। हम उसके साथ हैं और न्याय की ओर से पूरी तरह से भरोसा करते हैं।” उनके इस वक्तव्य से साफ होता है कि वे अपने पति के साथ खड़े हैं और उनकी समर्थना कर रही हैं।
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। उन्हें यह जमानत एक जून तक के लिए मिली है, अर्थात उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। जमानत प्राप्त करने के बाद अरविंद केजरीवाल 1 जून तक चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। लेकिन वे अभी तक जेल से बाहर नहीं आए हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर तब तक नहीं आएंगे, जब तक उनका बेल ऑर्डर जेलर के पास पहुंचेगा। अब जानते हैं कि जमानत के काग़ज़ात पर किसके साइन होते हैं।
बेल ऑर्डर पर किसके साइन होते हैं?
Arvind Kejriwal News: जब किसी आरोपी को जमानत मिलती है, तो उसका बेल ऑर्डर कोर्ट से निकलता है। फिर जेलर उसे सत्यापित करता है और फिर आरोपी को जेल से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में, आरोपी के बेल ऑर्डर पर कोर्ट की मुहर, जज का हस्ताक्षर, और बेल के गारंटर का हस्ताक्षर शामिल होता है। यही फिर जेलर को भेजा जाता है और आरोपी को जेल से बाहर निकाला जाता है।
अरविंद केजरीवाल को मिली ये जमानत
Arvind Kejriwal News: अंतरिम जमानत का अर्थ होता है एक सीमित समय के लिए दी जाने वाली बेल। कोर्ट कई मामलों में कुछ शर्तों के साथ आरोपी को अंतरिम जमानत देती है। यह बेल नियमित या एंटीऑप्टिटरी जमानत के लिए आवेदन के लंबित न होने पर दी जाती है। हालांकि, इस बेल की आखिरी तारीख के बाद आरोपी को फिर से सरेंडर करना होता है। कई मामलों में कोर्ट अंतरिम जमानत की समय सीमा को बढ़ा सकती है, अगर आवश्यकता हो। यह प्रक्रिया कानूनी दायरे में रहते हुए किया जाता है ताकि न्याय संवाद को सुनिश्चित किया जा सके। अंतरिम जमानत की व्याख्या में यह ज़रूरी है कि उसे अंतिम तारीख के पूर्व समय पर सरेंडर किया जाए ताकि किसी भी अनुचित हालात का सामना न करना पड़े।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी खुशी जाहिर की है | उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है|
Arvind Kejriwal News: सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर अपनी खुशी और आत्मसमर्थन जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय लोकतंत्र की जीत को साबित करता है। उनके इस बयान से साफ होता है कि वे अपने पति के साथ खड़ी हैं और उनके समर्थन में पूरी तरह से विश्वास रखती हैं। इस समय आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच खुशी की लहर छाई हुई है और उनके रिएक्शन समाज के सामने आ रहे हैं। जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को भी लोगों का समर्थन मिल रहा है और वह 1 जून तक चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। यह साबित करता है कि वे अपने निर्वाचनी अभियान को जारी रखने के लिए पूरी तरह से उत्सुक हैं।
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सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर सुनीता केजरीवाल ने लिखा, “हनुमान जी की जय। यह लोकतंत्र की जीत है। लाखों-करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का प्रतिफल है। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद।”
हनुमान जी की जय🙏 ये लोकतंत्र की जीत है। लाखों – करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद 🙏
— Sunita Kejriwal (@KejriwalSunita) May 10, 2024
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत
Arvind Kejriwal News: दिल्ली आबकारी नीति के मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार (10 मई) को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है, जिसके बाद 2 जून को उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी के नेताओं के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा ले सकेंगे। यह निर्णय उनके समर्थकों और पार्टी के सदस्यों के लिए बड़ी खुशियों का कारण बना है। अब उन्हें मामले के समाधान के लिए अपनी तैयारी में जुटने का समय मिलेगा, जिससे वह चुनावी प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
Arvind Kejriwal News: दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत देते हुए राहत दी है। यह निर्णय सीएम के समर्थकों के लिए बड़ी खुशियों का कारण बना है। अब उन्हें चुनावी प्रचार के लिए तैयारी में जुटने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, इस निर्णय से उनके चुनावी अभियान को भी प्रभावित होने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया है और इस संघर्ष में उनका साथ दिया।
25 मई को दिल्ली में वोटिंग
Arvind Kejriwal News: दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। अभी तक सीएम अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरावील जोर शोर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने में जुटी हैं। वह लगातार रोड शो और जनसभाओं में हिस्सा लेकर केंद्र और बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कई दूसरे नेता भी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह केवल राजनीतिक हमला है और सरकार द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दुरुपयोग है।
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