Arvind Kejriwal Bail Hearing: अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, अंतरिम राहत 1 जून तक |

Arvind Kejriwal Bail Hearing: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर जाने की इजाजत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का आदेश जारी किया है। केजरीवाल की जमानत की शर्त है कि वह 1 जून तक अंतरिम राहत के लिए अपनी जमानत जमा करें।

Arvind Kejriwal Bail Hearing
Arvind Kejriwal Bail Hearing: अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, अंतरिम राहत 1 जून तक |

Arvind Kejriwal Bail Hearing: इस फैसले के पीछे का कारण है केजरीवाल की चुनाव प्रचार की आवश्यकता। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए मुख्य धारा से बाहर आने की मांग की थी। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया।

Arvind Kejriwal Bail Hearing: इस घटना के बाद, दिल्ली की राजनीति में बड़ा चलन देखने को मिलेगा। केजरीवाल अपने चुनाव प्रचार के माध्यम से अपने पक्ष की राजनीतिक योजनाओं और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली में उनकी पार्टी को मजबूती मिल सकती है और उनके चुनावी प्रचार से अधिक समर्थकों की आंखों में उनका समर्थन बढ़ सकता है।

इसके अलावा, यह फैसला राजनीतिक दलों के बीच भी एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। यह दिखाता है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को उसके अधिकारों के अनुसार कार्रवाई करने की क्षमता रखती है, चाहे वह किसी भी स्तर का नेता क्यों न हो।

Arvind Kejriwal Bail Hearing: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। इस सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए उसे अंतरिम रिहाई देने का फैसला किया।

Arvind Kejriwal Bail Hearing: केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जुलाई में सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके ग्राहक को न्याय दिलाने के लिए संविधान के दायरे में उन्हें अवसर दिया जाए। इस घटना के बाद, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके समर्थकों में खुशी की लहर छाई।

Arvind Kejriwal Bail Hearing: यह तो देखा जाएगा कि इस निर्णय के बाद केजरीवाल कैसे अपने चुनावी प्रचार में उतरते हैं। उन्हें अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का और चुनावी युद्ध में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। वह अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे। इससे दिल्ली की राजनीति में एक नई चरम परिवर्तन की संभावना है।

Arvind Kejriwal Bail Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर बहस को अगले हफ्ते खत्म करने का प्रयास करने का ऐलान किया। ईडी के वकील ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता से समय सीमा समाप्त होने पर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने की मांग की। अदालत ने तय किया कि दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत देने के साथ, कोर्ट ने किसी भी शर्तों के बारे में कुछ नहीं कहा।

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Arvind Kejriwal Bail Hearing: अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, अंतरिम राहत 1 जून तक |

पंजाब-दिल्ली में चुनाव प्रचार कर पाएंगे केजरीवाल :

Arvind Kejriwal Bail Hearing: दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। इस केस में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के वकीलों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत देते हुए चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस तरह केजरीवाल अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे।

कब जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? 

Arvind Kejriwal Bail Hearing: केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा कि अदालत ने बहुत ही छोटा मौखिक आदेश दिया। हमने अभी आदेश नहीं पढ़ा है, उसे जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दे रही है। आदेश 2 जून तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के जरिए चुनाव प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे ही आदेश अपलोड हो जाएगा, हम आज ही उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे।

केजरीवाल के बाहर आने से कैसे होगा AAP को फायदा? 

Arvind Kejriwal Bail Hearing: दरअसल, अरविंद केजरीवाल ऐसे समय पर जेल से बाहर आ रहे हैं, जब दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अभी मतदान होना बाकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और असम जैसे राज्यों में कुल मिलाकर 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। आप गुजरात की दो और असम की दो सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जहां केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान ही वोटिंग हो चुकी है। इस तरह अब उसका ध्यान बाकी की 18 सीटों पर है।

Arvind Kejriwal Bail Hearing: ये 18 सीटें उन राज्यों में हैं, जहां आप काफी ज्यादा मजबूत हैं। इसमें दिल्ली की चार सीटें और पंजाब की 13 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के चलते हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से भी आप मैदान में हैं। इन सभी सीटों पर आने वाले 15 दिनों में वोटिंग होनी है। केजरीवाल के बाहर आने के बाद वह तीनों ही राज्यों में धुंआधार प्रचार करने वाले हैं। वह पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और जाहिर है कि वह जेल में बंद किए जाने के मुद्दे को भी उठाने वाले हैं, जिसका फायदा पार्टी को पहुंचने वाला है।

AAP की चुनावी थीम बदलने की तैयारी :

Arvind Kejriwal Bail Hearing: आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया था कि अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है, तो पार्टी की चुनावी थीम को भी बदल दिया जाएगा। अभी तक पार्टी ‘जेल का जवाब वोट से’ थीम पर चुनाव लड़ रही थी। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जहां भी रोड शो किया, वहां इस मुद्दे को खूब जोर-शोर से उठाया। हालांकि, अब केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, इसलिए अब एक नई थीम तैयार की जाएगी, जिसके इर्द-गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा।

केजरीवाल की रिहाई का करते हैं स्वागत: कांग्रेस :

Arvind Kejriwal Bail Hearing: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि उनकी पार्टी केजरीवाल को जमानत दिए जाने का स्वागत करती है। उन्होंने हेमंत सोरेन को भी न्याय देने की बात की। पवन खेड़ा ने कहा, “हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उचित न्याय मिलेगा।”

सिर्फ चुनाव के लिए मिली है जमानत: बीजेपी :

Arvind Kejriwal Bail Hearing: अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के लिए जमानत दी गई है। उन्हें 1 जून के बाद वापस जेल जाना होगा।”

Arvind Kejriwal Bail Hearing: ‘मैं वचन देता हूं…’, अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की शर्त पर अरविंद केजरीवाल ने कहा।

Arvind Kejriwal Bail Hearing: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके सामने एक शर्त रखी है। कोर्ट ने कहा कि हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो आप अधिकारिक काम नहीं करेंगे।

Arvind Kejriwal Bail Hearing: जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ”हम साफ कर देना चाहते हैं कि अगर आपको (केजरीवाल) अंतरिम जमानत देते हैं तो आप कोई भी अधिकारिक काम नहीं करेंगे.” सुप्रीम कोर्ट की शर्त पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं वचन दे सकता हूं कि वो (केजरीवाल) किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। सिंघवी की दलील पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल बिना विभाग के सीएम हैं और इनके साइन करने का मतलब नहीं। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल हर रोज दस फाइल पर साइन करते हैं।

किसने क्या दलील दी? 

Arvind Kejriwal Bail Hearing: सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव और पंजाब में 1 जून को इलेक्शन है। कोर्ट ने कुछ समय सुनवाई के बाद इस बात को समझा है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। केजरीवाल पर कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं कि रिहा करना गलत होगा। सिंघवी ने आगे कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है कि जमानत पर बाहर आए व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के दौरान भी केजरीवाल सीएम थे और ऐसे में उन्हें काम से रोकन काफी अपमानजनक होगा।

जजों ने क्या कहा?

Arvind Kejriwal Bail Hearing: सिंघवी ने सवाल किया कि इससे क्या जनहित होगा? इसको लेकर जजों ने कहा कि निश्चित रूप से इससे जनहित जुड़ा है। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकेंगे। सिंघवी ने कहा कि मतलब ऐसा सीएम जिसको सरकार चलाने का अधिकार नहीं? फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप इसे जैसे भी देखें। इसके बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया। इस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया। उसके साथ ही शर्त भी लगाई गई कि उन्हें किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

Arvind Kejriwal Bail Hearing: इस मामले में वकीलों के बीच तीव्र विचार-विमर्श हुआ, जहां प्रमुख वकीलों ने अपने-अपने पक्ष बनाए। सिंघवी ने उठाए गए सभी सवालों को साहित्यिक तौर पर और न्यायिक दृष्टिकोण से पेश किया। उन्होंने सीएम के रूप में केजरीवाल के दायर करने के बारे में भी विचार किया, जिसके माध्यम से समझाया कि केजरीवाल की इस चुनौती का सच्चाई से कैसे सामना किया जा रहा है।

इस निर्णय के बाद, केजरीवाल के वकील ने उनकी रिहाई की याचिका पर निर्णय रद्द करने का अनुरोध किया, जो कि कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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