PF withdrawal process change : EPFO ने नियम बदला, पीएफ खाताधारक की मौत पर नॉमिनी को पैसा पाने के लिए अब नहीं काटने होंगे दफ्तर के चक्कर, प्रक्रिया हुई आसान और सुविधाजनक।

PF withdrawal process change : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारक के डेथ क्लेम (PF Death Claim) के नियमों को आसान कर दिया है। नियम में बदलाव होने से अब पीएफ अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को पैसे आसानी से मिल जाएंगे।

PF withdrawal process change
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PF withdrawal process change: EPFO ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। नए नियम के अनुसार, अगर किसी पीएफ खाताधारक की मौत होती है और उसका पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां पीएफ खाते के साथ दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती हैं, तो भी उस खाता धारक के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा।

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PF withdrawal process change : इस बदलाव से नॉमिनी को डेथ क्लेम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और समय पर पैसे मिल सकेंगे। यह कदम खाताधारकों के परिवारों की सुविधा और उनके आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अब नॉमिनी को सिर्फ जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे और क्लेम की प्रक्रिया सरल और त्वरित होगी। EPFO का यह निर्णय खाताधारकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जिससे उन्हें आपातकालीन स्थिति में वित्तीय सहायता में किसी प्रकार की अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा।

PF withdrawal process change: EPFO ने डेथ क्लेम से संबंधित नियम में बदलाव, नॉमिनी को पैसा मिलने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए लिया है। नियम में बदलाव से पहले, अगर आधार के विवरण में कोई गलती होती या तकनीकी दिक्कत के चलते आधार संख्या निष्क्रिय हो जाती, तो डेथ क्लेम लेने में परेशानी होती थी। अधिकारियों को मृत सदस्य के आधार डिटेल्स का मिलान करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इससे क्लेम मिलने में काफी समय लगता था और नॉमिनी को काफी भागदौड़ भी करनी पड़ती थी।

नए नियम के अनुसार, अब अगर किसी PF खाताधारक की मौत हो जाती है और उसका पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है, या Adhar Card में दी गई जानकारियां पीएफ खाते के साथ मेल नहीं खाती हैं, तो भी नॉमिनी को भुगतान किया जाएगा। इस परिवर्तन से नॉमिनी को आसानी से और तेजी से पैसे मिल सकेंगे, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे कठिनाइयों से बच सकेंगे। EPFO का यह कदम खाताधारकों और उनके परिवारों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

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भौतिक सत्‍यपान कर दे दिया जाएगा पैसा

EPFO ने कहा कि किसी की मौत के बाद आधार में दी गई जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब भौतिक सत्यापन कर नॉमिनी को पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा। पैसे के हकदार नॉमिनी या परिवार के सदस्य की सत्यता की पूरी जांच की जाएगी। EPFO की तरफ से किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए खास ध्यान रखा गया है। हालांकि, इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की इजाजत अनिवार्य होगी। क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर के बाद पीएफ की रकम का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा।

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यह नियम उस स्थिति में लागू होगा, जब पीएफ खाता धारक की आधार पर दी गई जानकारी गलत होगी। अगर सदस्य की जानकारी EPFO यूएएन के पास गलत होगी, तब पैसों के भुगतान के लिए दूसरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक नॉमिनी को ही पैसे मिलें, ईपीएफओ ने सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत किया है।

PF withdrawal process change: नए नियम के तहत, नॉमिनी को क्षेत्रीय अधिकारी के पास जाकर अपनी पहचान और मृतक के साथ अपने संबंध की पुष्टि करनी होगी। अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद, नॉमिनी को पीएफ का भुगतान कर दिया जाएगा। यह कदम उन समस्याओं को दूर करने के लिए उठाया गया है जो आधार में गलत जानकारी के कारण उत्पन्न होती थीं।

EPFO का यह नया नियम नॉमिनी और मृतक सदस्य के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि फर्जीवाड़ा रोकने में भी मदद मिलेगी। EPFO का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर और बिना किसी परेशानी के उसका हक मिल सके। इस नई व्यवस्था के तहत, नॉमिनी को अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकेंगे।

नॉमिनी न होने पर कानूनी उत्‍तराधारी को मिलेगा पैसा

अगर पीएफ खाता धारक ने अपनी दी जानकारी में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उसकी मौत हो जाती है, तो पीएफ के पैसों का भुगतान कानूनी रूप से मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को किया जाएगा। ऐसे स्थिति में, उत्तराधिकारी को पीएफ का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

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उत्तराधिकारी को अन्य कागजातों के साथ अपना आधार कार्ड भी देना होगा। आवश्यक दस्तावेजों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, और किसी अन्य आवश्यक कानूनी दस्तावेज शामिल हो सकते हैं जो साबित करते हैं कि वह व्यक्ति मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी है।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीएफ के पैसे सही व्यक्ति को मिले और किसी भी तरह के धोखाधड़ी को रोका जा सके। ईपीएफओ की यह व्यवस्था उत्तराधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वे बिना किसी परेशानी के अपने अधिकार का दावा कर सकें।

यह कदम उन परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। इसके अलावा, यह प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित है, जिससे पीएफ के पैसों का वितरण तेजी से और सही तरीके से किया जा सके। ईपीएफओ का यह नियम खाताधारकों और उनके परिवारों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

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