New Income Tax slab : जानिए नए टैक्स रिजीम में 3 से 15 लाख रुपये तक की आय पर अब देना होगा कितना इनकम टैक्स
New Income Tax slab : नए इनकम टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वाले टैक्सपेयर्स को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी सौगात दी है. 7 लाख रुपये तक जिनकी सालाना आय है उन्हें पहले से ही टैक्स नहीं देना पड़ रहा था. टैक्सपेयर्स पर 25,000 रुपये जो टैक्स बन रहा था उसपर सरकार रिबेट दे रही थी. लेकिन बजट में नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है जिससे टैक्सपेयर्स को और भी राहत मिलने वाली है.
New Income Tax slab: वित्त मंत्री ने अपने सातवें बजट में नए इनकम टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैबों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपकी आय 3 से 15 लाख रुपये के बीच है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप पर कितना इनकम टैक्स लागू होगा और कितनी टैक्स की बचत होगी। यहां नए टैक्स स्लैब और उनके अनुसार टैक्स की गणना की जानकारी दी गई है
नए टैक्स स्लैब (2024)
- 3 लाख रुपये तक की आय: शून्य टैक्स
- 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय: 5% टैक्स
- 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की आय: 10% टैक्स
- 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय: 15% टैक्स
- 10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की आय: 20% टैक्स
- 12.5 लाख से 15 लाख रुपये तक की आय: 25% टैक्स
- 15 लाख रुपये से अधिक की आय: 30% टैक्स
उदाहरण के लिए टैक्स की गणना
New Income Tax slab : यदि आपकी वार्षिक आय 9 लाख रुपये है, तो टैक्स की गणना निम्नलिखित होगी:
- पहले 3 लाख रुपये: शून्य टैक्स
- 3 लाख से 5 लाख रुपये (2 लाख रुपये): 2 लाख का 5% = 10,000 रुपये
- 5 लाख से 7.5 लाख रुपये (2.5 लाख रुपये): 2.5 लाख का 10% = 25,000 रुपये
- 7.5 लाख से 9 लाख रुपये (1.5 लाख रुपये): 1.5 लाख का 15% = 22,500 रुपये
कुल टैक्स: 10,000 + 25,000 + 22,500 = 57,500 रुपये
टैक्स की बचत
New Income Tax slab: नए टैक्स स्लैब के तहत, कई आय वर्गों में टैक्स दरें कम की गई हैं, जिससे टैक्स पेयर्स को अधिक बचत हो सकती है। उदाहरण के लिए, पुराने टैक्स रिजीम में 9 लाख रुपये की आय पर टैक्स अधिक होता था, लेकिन नए रिजीम में यह कम हो गया है।
इस प्रकार, नए टैक्स स्लैब के अनुसार, अगर आपकी आय 3 से 15 लाख रुपये के बीच है, तो आपको टैक्स में बचत का लाभ मिल सकता है। यह बदलाव आम जनता के लिए अधिक लाभकारी साबित हो सकता है और टैक्स भुगतान को सरल बना सकता है।