NEET UG In Supreme Court: नीट कैंसिलेशन के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़़ सिंह की बेंच नेतृत्व करेगी |

NEET UG In Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट आज 38 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, नीट कैंसिलेशन समेत. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़़ सिंह की बेंच इस मामले में क्या कहती है, ये थोड़ी देर में साफ होगा |

NEET UG In Supreme Court: आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा 2024 के अनियमित्ताओं पर दायर याचिकाओं की सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में नीट कैंसिलेशन के मुद्दे भी सम्मिलित हैं। चीफ जस्टिसट ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह, जेबी पारदीवाला, और मनोज मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सुनवाई सुबह 10.30 बजे से शुरू होगी, जहां पेपर लीक समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वकीलों की बहस होगी। यह मामला अब तक विवादों में रहा है, जिसमें छात्रों और उनके परीक्षा की तैयारी में हानि होने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई से आगामी प्रक्रिया और नीति निर्धारण पर सीमित संकेत मिल सकता है।

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NEET UG In Supreme Court: नीट कैंसिलेशन के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़़ सिंह की बेंच नेतृत्व करेगी |

क्या है मामला

NEET UG In Supreme Court: इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई को हुआ था। इस परीक्षा में लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा के दिन से ही इस पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनमें पेपर लीक का मुद्दा प्रमुख है। नीट के नतीजे घोषित होने के बाद विवाद और बढ़ गया जब 67 विद्यार्थी टॉपर बने। इसके बाद एनटीए ने यह घोषणा की कि जिन 1563 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वे वापस ले लिए जाएंगे। इन विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन केवल 813 ने ही इस परीक्षा में भाग लिया। इन घटनाओं ने परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में असंतोष बढ़ गया है।

NEET UG In Supreme Court: 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें नीट यूजी परीक्षा का पुनः आयोजन करने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि परीक्षा की शुचिता पर संदेह उत्पन्न हुआ है और इसके चलते विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की शुचिता भंग होने की बात पर गंभीरता से विचार करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और एनटीए से स्पष्टीकरण मांगा।

NEET UG In Supreme Court: कोर्ट ने पूछा कि परीक्षा में आई अनियमित्ताओं और पेपर लीक जैसे गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करें ताकि मामले का निपटारा हो सके। इस याचिका के चलते नीट यूजी परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं और छात्रों के बीच निराशा और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोर्ट की इस सुनवाई से परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

सीबीआई कर रही है जांच

देशभर में हुए तमाम विरोध प्रदर्शनों के बाद आज इस मामले में पुनः सुनवाई होनी है। दायर याचिकाओं में मांग की गई है कि इस परीक्षा की जांच अदालत की देखरेख में कराई जाए। पिछले दिनों बढ़ते विवाद और आरोपों को देखते हुए, इस मामले की पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने जांच के दौरान पाया कि पेपर लीक का नेटवर्क बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है और

इसमें कई संदिग्ध लोगों की संलिप्तता हो सकती है। इस संबंध में सीबीआई ने कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की है कि परीक्षा की प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। आज की सुनवाई में अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो सकेगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से कैसे निपटा जाएगा और विद्यार्थियों का विश्वास कैसे बहाल किया जाएगा। इस मामले में अदालत का निर्णय विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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क्या है एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट का मत

NEET UG In Supreme Court: इस मामले में जहां परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिका दायर की गई हैं, वहीं केंद्र सरकार और एनटीए ने परीक्षा रद्द न करने की मांग रखते हुए एफिडेविट दाखिल किया है। उनका कहना है कि कथित कदाचार के मामले अलग-अलग हैं और इन्हें आधार बनाकर परीक्षा रद्द करना लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। केंद्र सरकार और एनटीए का तर्क है कि गलत कार्यों की जांच और दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन पूरे परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा।

NEET UG In Supreme Court: उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा रद्द करने से ईमानदार छात्रों की मेहनत और प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और इससे शिक्षा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनका मानना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से सही और गलत का निर्धारण होना चाहिए, ताकि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे। इस मामले में आज अदालत में सुनवाई होने से यह उम्मीद की जा रही है कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सही निर्णय लिया जाएगा और छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी।

काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया था इंकार

NEET UG In Supreme Court: पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मिनिस्ट्री ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि नीट यूजी की सीट मैट्रिक्स जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह तक अंतिम रूप दी जाएगी। इसी कारण से काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हो पाई है। इस बयान से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते काउंसलिंग में देरी हो रही है।

NEET UG In Supreme Court: आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि अदालत इस पर क्या निर्णय लेती है। अदालत का फैसला महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह छात्रों के भविष्य और काउंसलिंग प्रक्रिया के आगे के कदमों को निर्धारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का इंतजार छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके आगे की शैक्षिक योजनाओं पर असर पड़ेगा।

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