Arvind Kejriwal Bail: जमानत प्राप्त कर अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत |
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी (आप) ने खुशी जताई है। इस खुशी का इजहार आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मर्वाह ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। BJP की ED की तमाम आपत्तियों को ख़ारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है।”
इसके साथ ही, आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर सत्यमेव जयते लिखा। यह घटना आप के लिए बड़ी जीत का संकेत है जिससे आपकी आजादी और न्याय को मिला समर्थन और विश्वास फिर से उत्पन्न हुआ है।
Arvind Kejriwal Bail: स्पेशल जज न्याय बिंदु ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी के आग्रह को खारिज कर दिया। इससे उन्हें यह राहत मिली है कि वे अपने कानूनी अधिकारों का पूरा फायदा उठा सकें। इस निर्णय से दिल्ली के आबकारी नीति मामले में आरोपित के खिलाफ चल रही जमानत प्रक्रिया को भी मुहूर्त के लिए रुकावट मिली है।
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Arvind Kejriwal Bail: ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हों ने सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी का विरोध किया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को 21 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। इसके बाद उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। अब सीएम केजरीवाल शुक्रवार (21 जून) को जेल से बाहर आ सकते हैं।
केजरीवाल को 91 दिनों के बाद मिली जमानत, ED का आग्रह खारिज
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ED ने मांग की कि उन्हें 48 घंटे का समय दिया जाए, जबकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। केजरीवाल को 91 दिनों के बाद जमानत मिली, जिसमें कहा गया कि ED के पास आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसमें स्टेटमेंट आप नेता की ओर से दी गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिससे केजरीवाल को गिरफ्तारी से बड़ी राहत मिली है। इसमें ED का आग्रह भी खारिज कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जमानत देने पर बड़ी राहत मिली है, जो न्याय की विजय है।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इससे दिल्ली के सीएम शुक्रवार (21 जून) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। ईडी ने बार एंड बेंच को 48 घंटे का समय मांगा था ताकि वे जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। गिरफ्तारी के 91 दिन बाद, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू ने जमानत दे दी है।इस घटना का प्रकट होना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना रही है। इसे लेकर विभिन्न पक्षों में राजनीतिक विवाद उभरा है। अरविंद केजरीवाल के समर्थकों के अनुसार, उन्हें जमानत मिलना एक सशक्तिकरण का संकेत है, जबकि उनके विरोधियों का मानना है कि यह न्याय की देवी के आदेश का पालन है।
Arvind Kejriwal Bail: जमानत का यह आदेश सामाजिक मीडिया और सामाजिक विचार में भी विवाद का कारण बना है। कुछ लोग इसे न्याय की जीत के रूप में देख रहे हैं, जबकि दूसरे इसे राजनीतिक खेल का एक अंश मान रहे हैं।इस घटना से स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में किस प्रकार की संज्ञानात्मक मुद्दों पर हो रही बहस और उसके प्रभाव का क्या असर हो सकता है। इसे लेकर समाज में विभिन्न धाराएं जोर पकड़ रही हैं, जो भविष्य में राजनीतिक दिशा निर्देशित कर सकती हैं।
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एसवी राजू ने किया जमानत का विरोध
आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका के साथ-साथ केजरीवाल के इस दावे का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि आबकारी नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी को खुद के आरोपों को साबित करने का कोई सबूत नहीं है।
Delhi court grants bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal.
Vacation Judge Niyay Bindu passed the order.#ArvindKejriwal @AamAadmiParty @ArvindKejriwal @dir_ed pic.twitter.com/yGt6sSXLiU
— Bar and Bench (@barandbench) June 20, 2024
ईडी हवा में जांच कर रही- एसवी राजू
Arvind Kejriwal Bail: एएसजी राजू ने कोर्ट में कहा, “ऐसा नहीं है कि ईडी हवा में जांच कर रही है. हमारे पास ठोस सबूत हैं.” उन्होंने कहा कि ईडी के पास करेंसी नोटों की तस्वीरें हैं, जो कि रिश्वत के रूप में दिए गए धन का हिस्सा थे। उन्होंने आगे गोवा में सात सितारा होटल में केजरीवाल के ठहरने का भी जिक्र किया। एएसजी ने तर्क दिया कि होटल में ठहरने का खर्च रिश्वत के पैसे से चुकाया गया था।
‘ईडी के पास आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं’
Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने भी इस बात को दोहराया कि ईडी के पास आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा, “क्या ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है या कुछ राजनीतिक इशारों पर काम कर रही है. ईडी कल्पना के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालती है. वे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं इसलिए पार्टी की ओर से किए गए हर काम में जिम्मेदार हैं, लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि पार्टी को कभी भी 45 करोड़ रुपये मिले थे।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईडी का आरोप ठोस नहीं है और उसे पुरानी राजनीतिक गड़बड़ी का हिस्सा माना जा सकता है। इस बारे में विवाद उठा है कि क्या ईडी वास्तव में न्याय की राह में काम कर रही है या फिर राजनीतिक दबावों के तहत इस्तेमाल हो रही है। इससे राजनीतिक दलों के बीच में एक नई विवाद उठा है, जो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।
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