Manish Sisodia Bail Plea: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 29 जुलाई को अगली सुनवाई तय|

Manish Sisodia Bail Plea: मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था: ईडी ने पहले अरेस्ट किया, फिर सीबीआई ने भी किया गिरफ्तार |

Manish Sisodia Bail Plea: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Manish Sisodia Bail Plea: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Manish Sisodia Bail Plea:दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार, 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सिसोदिया, जो वर्तमान में दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद हैं, ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है।

Manish Sisodia Bail Plea: मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को निर्धारित की गई है। सिसोदिया का आरोप है कि दोनों जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज मामले राजनीति से प्रेरित हैं और उनकी गिरफ्तारी के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। न्यायालय ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद जांच एजेंसियों से इस पर जवाब मांगा है। मामले में आगे की कार्रवाई और जमानत पर अंतिम निर्णय के लिए 29 जुलाई को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Manish Sisodia Bail Plea: दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। हालांकि, दिल्ली की शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है, मगर इसमें कथित घोटाले के आरोपों के चलते आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेता जेल की सजा काट रहे हैं।

Manish Sisodia Bail Plea: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Manish Sisodia Bail Plea: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Manish Sisodia Bail Plea: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी इस शराब नीति मामले में जेल में बंद हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इसी मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। यह मामला आप पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और पार्टी के कई उच्च पदाधिकारी जांच के घेरे में हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने दिल्ली की राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित किया है, और कई सवाल खड़े किए हैं। ईडी और सीबीआई की जांच के बाद मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

16 महीनों से जेल में बंद में मनीष सिसोदिया: वकील

Manish Sisodia Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सिसोदिया की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि मामला अभी उसी अवस्था में है, जैसा वह अक्टूबर 2023 में था। जैन ने कहा कि सिसोदिया को लंबे समय तक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियां अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई हैं।

Manish Sisodia Bail Plea: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Manish Sisodia Bail Plea: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Manish Sisodia Bail Plea: पीठ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच एजेंसियों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 29 जुलाई को फिर से विचार किया जाएगा। इस सुनवाई में न्यायालय का निर्णय आप नेता की भविष्य की दिशा तय करेगा और इस मामले में निष्पक्षता और न्याय की मांग की पूर्ति होगी।

अदालत ने ईडी-सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Manish Sisodia Bail Plea: पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने कहा था कि अगर मुकदमा आगे नहीं बढ़ता है तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। शीर्ष अदालत की पीठ ने सिसोदिया के वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों, ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ मामला अभी भी उसी अवस्था में है जैसा कि अक्टूबर 2023 में था। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है और सिसोदिया को लंबे समय तक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

Manish Sisodia Bail Plea: कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि न्याय की मांग को पूरा करना आवश्यक है और इस संदर्भ में जांच एजेंसियों का पक्ष सुना जाएगा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी, जिसमें सिसोदिया की जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। यह सुनवाई आप नेता के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कब गिरफ्तार किए गए थे मनीष सिसोदिया?

Manish Sisodia Bail Plea: दरअसल, मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री थे, जिसके कारण शराब नीति मामले से जुड़े तार उनसे जुड़े हुए थे। गिरफ्तारी के बाद, सिसोदिया ने 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद, 9 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शराब नीति मामले से जुड़े एक भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को गिरफ्तार किया।

Manish Sisodia Bail Plea: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Manish Sisodia Bail Plea: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Manish Sisodia Bail Plea: इन गिरफ्तारियों ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने अदालत में जमानत की याचिका दायर की, जो अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी, जिसमें ईडी और सीबीआई से अदालत ने जवाब मांगा है। यह सुनवाई सिसोदिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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