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Flag Hoisting Rules: 15 अगस्त से पहले झंडा फहराने के नियम;जानें आवश्यक जानकारी |

Flag Hoisting Rules: 15 अगस्त से पहले झंडा फहराने के नियम; क्या आपको इसकी अनुमति है?

Flag Hoisting Rules: 15 अगस्त से पहले झंडा फहराने के नियम;जानें आवश्यक जानकारी |
Flag Hoisting Rules: 15 अगस्त से पहले झंडा फहराने के नियम;जानें आवश्यक जानकारी |

Flag Hoisting Rules: कई लोग 15 अगस्त से पहले झंडा फहराते हैं। इसके लिए आपको झंडा फहराने के नियमों के बारे में पता होना जरूरी है। क्या कोई 15 अगस्त से पहले झंडा फहराया जा सकता है? चलिए जानते हैं।इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाई थी। इस दिन पूरे देश में जश्न का माहौल होता है, जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो। हर ऑफिस और स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ नजर आता है, और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

Flag Hoisting Rules: राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग को लेकर कुछ नियम और दिशानिर्देश हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान या गलत तरीके से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जा सकता है, और इसे एक सम्मानजनक स्थान पर रखना चाहिए।स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराना गर्व की बात है, लेकिन इसके नियमों का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, किसी भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले उसके नियमों और निर्देशों का अध्ययन जरूर करें ताकि सम्मानजनक तरीके से इस गर्वीले प्रतीक का उपयोग किया जा सके।

Flag Hoisting Rules: भारत में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में अलग-अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता के जश्न को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और लोग अपने घरों के बाहर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए नजर आते हैं। इसी तरह, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर भी झंडा फहराने की परंपरा है।

हालांकि, कई लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले भी झंडा फहराते हैं। लेकिन, झंडा फहराने के नियमों का पालन करना आवश्यक है। भारतीय ध्वज संहिता के तहत, राष्ट्रीय ध्वज को केवल विशिष्ट दिनों पर और निर्धारित समय पर फहराने की अनुमति है। इस संहिता के अनुसार, झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है और इसे सम्मानजनक तरीके से रखा जाना चाहिए।

इसलिए, अगर आप झंडा फहराना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि क्या आप सही नियमों का पालन कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा फहराया गया झंडा उचित तरीके से और नियमों के अनुसार हो, ताकि इसे सम्मानपूर्वक और विधिवत तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।

Flag Hoisting Rules: 15 अगस्त से पहले फहराया जा सकता है झंडा

भारतीय झंडा, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है, हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। इसे फहराने के लिए कुछ नियम और कायदे निर्धारित हैं जिन्हें पालन करना अनिवार्य है। भारतीय ध्वज की अवमानना करना कानूनन अपराध माना जाता है।

Flag Hoisting Rules: साल 2002 में भारतीय ध्वज संहिता लागू की गई, जिसने झंडा फहराने के नियमों को स्पष्ट किया। संहिता के अनुसार, पहले केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही झंडा फहराने की अनुमति थी। लेकिन इसके बाद से, इस संहिता में संशोधन किया गया जिससे अब कोई भी व्यक्ति पूरे सम्मान के साथ अपने घर या अन्य स्थानों पर झंडा फहरा सकता है, बशर्ते वह सभी नियमों का पालन करे।

Flag Hoisting Rules: झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है और इसे उचित तरीके से सम्मानजनक स्थान पर रखा जाना चाहिए। संहिता के अनुसार, झंडा को कभी भी झुका हुआ, गंदा या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इन नियमों का पालन करके हम राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान दे सकते हैं और उसके प्रतीकात्मक महत्व को बनाए रख सकते हैं।

Flag Hoisting Rules: अब सूर्यास्त के बाद भी फहरा सकते हैं झंडा

Flag Hoisting Rules: भारतीय ध्वज संहिता के नियमों के तहत, पहले कोई भी व्यक्ति या संस्थान केवल सूर्यास्त से पहले तक ही झंडा फहरा सकता था। लेकिन 20 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत, झंडा फहराने की समय सीमा हटा दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति, संस्थान, या संगठन नियमों का पालन करते हुए झंडा दिन या रात कभी भी फहरा सकता है।

Flag Hoisting Rules: हालांकि, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। झंडा को सम्मानजनक तरीके से फहराना चाहिए, और यह हमेशा साफ और अच्छे हालात में होना चाहिए। इसे किसी भी प्रकार से अपमानित या गंदा नहीं किया जा सकता। झंडा को फहराने के दौरान इसका सम्मान बनाए रखना और उसकी स्थिति को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इस संशोधन के माध्यम से, झंडा फहराने की स्वतंत्रता को बढ़ाया गया है, लेकिन इसके साथ ही झंडे के प्रति सम्मान और उसकी उचित देखभाल के नियमों का पालन भी अनिवार्य है।

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