- CBI SC Statement: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 सितंबर 2024 को मामले की सुनवाई एक हफ्ते के लिए स्थगित की, अगली सुनवाई 17 सितंबर 2024 को होगी |
- CBI SC Statement: TMC सरकार ने SC को क्या दी जानकारी?
- CBI SC Statement: आइए, जानते हैं कि कोर्टरूम में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ?:
- CBI SC Statement: कपिल सिब्बल ने कोर्ट को जानकारी दी कि 23 लोगों की मौत हो गई है
- CBI SC Statement: सॉलिसिटर जनरल ने इसे गलत बताया, कहा- एंट्री 565 सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट है. GD दोपहर 3.30 की है. UD रात 11.30 की
- CBI SC Statement: कपिल सिब्बल और सॉलिसीटर ने हां में जवाब दिया
- CBI SC Statement: फिर केंद्र के उस आवेदन पर चर्चा हुई, जिसमें राज्य सरकार पर CISF से सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया
- CBI SC Statement: एक वकील ने पीड़िता के माता-पिता को रिश्वत ऑफर करने का आरोप कोर्ट में उठाया और जांच की भी मांग की.
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CBI SC Statement: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 सितंबर 2024 को मामले की सुनवाई एक हफ्ते के लिए स्थगित की, अगली सुनवाई 17 सितंबर 2024 को होगी |
CBI SC Statement: कोलकाता रेप और मर्डर केस में सोमवार, 9 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की चर्चा हुई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने खासतौर पर सवाल उठाया कि चालान का दस्तावेज कहां है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया उस दस्तावेज के बिना पूरी नहीं की जा सकती। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जानकारी दी कि उन्हें यह महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है।
CBI SC Statement: यह विवाद तब सामने आया जब एक वकील ने पूछ लिया कि क्या मृतका के कपड़े पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। इस सवाल ने इस केस की गंभीरता और जांच के लिए जरूरी दस्तावेजों की अनुपलब्धता को उजागर कर दिया। यह स्थिति मामले की न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, और इसलिए इस मुद्दे पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो गया है।
CBI SC Statement: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम टीम बिना चालान के मृतक शरीर को स्वीकार नहीं करेगी। इसके बाद, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की ताकि आवश्यक दस्तावेज जुटाए जा सकें।
इसके पश्चात, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से जानकारी दी कि सीबीआई ने दिल्ली के एम्स को सैंपल भेजने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, “लोग मृतक के शरीर पर प्रवेश करते हैं और लड़की न्यूड पाई गई थी। एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) के परिणाम से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सैंपल किसने लिया है।”इस स्थिति ने इस केस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं को उजागर किया है, और इससे जुड़े दस्तावेजों की सही समय पर उपलब्धता की आवश्यकता को दर्शाया है।
CBI SC Statement: TMC सरकार ने SC को क्या दी जानकारी?
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि कोलकाता रेप कांड से जुड़े डॉक्टरों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की जान चली गई। यह जानकारी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दी। उन्होंने बताया कि बंगाल सरकार ने इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उल्लेख है कि जब डॉक्टर हड़ताल पर थे और काम नहीं कर रहे थे, तब 23 मरीजों की मौत हो गई।
CBI SC Statement: कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि हड़ताल के कारण मेडिकल सेवाओं में गंभीर कमी आई, जिससे कई मरीजों की जान को खतरा हुआ। यह स्थिति रेप कांड की गंभीरता और डॉक्टरों की हड़ताल के प्रभाव को उजागर करती है। कोर्ट के सामने यह जानकारी प्रस्तुत करने से मामले की जटिलताओं और इसके व्यापक प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। इस जानकारी ने कोर्ट की सुनवाई में नए मोड़ का संकेत दिया और मामले की तात्कालिकता को बढ़ा दिया।
CBI SC Statement: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप कांड की सुनवाई के दौरान सीबीआई को निर्देश दिया कि वह जांच पर एक नई स्थिति रिपोर्ट 17 सितंबर, 2024 तक पेश करे। इसके साथ ही, अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिया कि अर्द्धसैनिक बल की तीन कंपनियों के लिए आवास की सुविधा तुरंत मुहैया कराई जाए। इसके अलावा, सीआईएसएफ को आवश्यक सभी सुरक्षा संसाधन आज ही प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है।
इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहा है। 17 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान, अदालत जांच की प्रगति पर विचार करेगी और आवश्यक निर्देश जारी करेगी। इस बीच, अदालत ने सुनिश्चित किया है कि सीआईएसएफ को पूरी सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। इस मामले की सुनवाई और अदालत के निर्देशों ने इस केस की जटिलताओं और तत्काल निर्णय की आवश्यकता को उजागर किया है।
CBI SC Statement: आइए, जानते हैं कि कोर्टरूम में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ?:
कपिल सिब्बल- डाक्टरों की हड़ताल जारी है
CBI के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल- हमें बंगाल सरकार की रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली
कपिल सिब्बल- हमने रिपोर्ट कोर्ट को दी है
CJI डीवाई चंद्रचूड़- चलिए, इसके बजाय फिलहाल हम यह देखते हैं कि जांच की क्या स्थिति है
CBI SC Statement: कपिल सिब्बल ने कोर्ट को जानकारी दी कि 23 लोगों की मौत हो गई है
CJI डीवाई चंद्रचूड़- प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है?
सॉलिसीटर जनरल- लगभग 15-20 मिनट की
CJI डीवाई चंद्रचूड़- अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज होने का समय क्या है?
कपिल सिब्बल- रिपोर्ट दोपहर 2.55 पर दर्ज हुई और डेथ सर्टिफिकेट 1.47 पर जारी हुआ
सॉलिसिटर जनरल- हमने एक चार्ट सौंपा है, उसे देखिए। वह हम सब की बेटी थी।
CJI डीवाई चंद्रचूड़- वह डायरी एंट्री कौन से है, जो बाद में UD (अननेचुरल डेथ) में तब्दील हुई
कपिल सिब्बल- डायरी एंट्री 565, एंट्री 2.55 की है
CBI SC Statement: सॉलिसिटर जनरल ने इसे गलत बताया, कहा- एंट्री 565 सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट है. GD दोपहर 3.30 की है. UD रात 11.30 की
कपिल सिब्बल- 4.10 से 4.40 के बीच मजिस्ट्रेट ने घटनास्थल का मुआयना किया
CJI डीवाई चंद्रचूड़- सर्च और सीजर कब हुआ?
सॉलिसिटर जनरल- महिला कर्मियों को भी दूर से आना पड़ रहा है. मेटल डिटेक्टर जैसे उपकरण रखने की भी जगह नहीं दी
कपिल सिब्बल- कुछ तकनीकी कमियों के चलते टुकड़ों में फुटेज दी गई है
कपिल सिब्बल- रात 8.30 से 10.45
CJI डीवाई चंद्रचूड़- क्या घटना के समय की CCTV फुटेज CBI को मिल गई है, जिसमें आरोपी सेमिनार रूम में जाते और आते दिख रहा है?
CBI SC Statement: कपिल सिब्बल और सॉलिसीटर ने हां में जवाब दिया
CJI डीवाई चंद्रचूड़- क्या सर्च और सीजर की वीडियोग्राफी CBI को दी गई?
कपिल सिब्बल- हां
सॉलिसिटर जनरल- हमें सिर्फ 27 मिनट के फुटेज दिए, जबकि सर्च एंड सीजर 8.30 से 10.45 तक चला
सॉलिसिटर जनरल- लड़की का शव जब मिला, तब वह सेमी न्यूड अवस्था में थी. इन्होंने सीएफएसएल वेस्ट बंगाल को सैंपल भेजे. हम एम्स और दूसरे लैब को भेजेंगे
सॉलिसिटर जनरल- सैंपल जमा करने की प्रक्रिया भी संदिग्ध थी। इसलिए, हम दोबारा जांच करवा रहे हैं
CJI डीवाई चंद्रचूड़- हमने आपकी तरफ से प्रस्तावित जांच की दिशा को जाना. हम इस पर खुली अदालत में टिप्पणी नहीं करेंगे
CJI डीवाई चंद्रचूड़- हम एक सप्ताह के लिए सुनवाई टाल रहे हैं. आप नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें
CJI डीवाई चंद्रचूड़- मंगलवार, 17 सितंबर को सुनवाई होगी
सॉलिसिटर जनरल- हम यह भी देखेंगे कि सैंपल किस तरह से जमा किए गए
CJI डीवाई चंद्रचूड़- हम CBI को जांच पर निर्देश नहीं देंगे. वह सभी पहलुओं को देखे
CBI SC Statement: फिर केंद्र के उस आवेदन पर चर्चा हुई, जिसमें राज्य सरकार पर CISF से सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया
कपिल सिब्बल- हमने दो CISF कंपनियों को जगह उपलब्ध कराई. एक कंपनी 13 मिनट की दूरी पर है, दूसरी छह मिनट की. बाकी के लिए भी बंदोबस्त कर रहे हैं
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाया- बंगाल सरकार का कहना है कि वह तीन कंपनियों को जगह उपलब्ध करा रही है. हम निर्देश देते हैं कि पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ अधिकारी और CISF के एक वरिष्ठ अधिकारी आपस मे समन्वय स्थापित करें. CISF को छह बस भी उपलब्ध कराई जाएं.
CBI SC Statement: एक वकील ने पीड़िता के माता-पिता को रिश्वत ऑफर करने का आरोप कोर्ट में उठाया और जांच की भी मांग की.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ – हम इस पर अलग से कोई आदेश नहीं देंगे. हर बात CBI जांच के दायरे में है
दूसरे वकील ने कहा- देर रात पोस्टमार्टम नियमों के खिलाफ है
वकील- पोस्टमार्टम शाम 6 बजे के बाद नहीं होता, यहां देर शाम पोस्टमार्टम हुआ. साढ़े 11 बजे रात के बाद FIR हुई. मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा.
वकील- पोस्टमार्टम में नियमों की पूरी तरह अनदेखी हुई. दोपहर ढाई बजे के बाद थाने में सिर्फ 10 GD एंट्री दर्ज होना भी संदेह को जन्म देता है. क्या यह एंट्री दिखावे के लिए दर्ज की गईं
सॉलिसिटर जनरल- पोस्टमार्टम रिपोर्ट बलात्कार और गला घोंट कर हत्या की बात कहता है. हम सैंपल दूसरी लैब भेज रहे
वकील- समस्या यह है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को शव उस हाल में नहीं मिला, जिसमें वह बरामद हुआ था
जस्टिस पारदीवाला ने CFSL पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट पर सवाल उठाया
सॉलिसिटर जनरल- वह पहली ही लाइन को अपने मन में पढ़ें
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