Bank Account Holder: बैंक खाताधारक जल्द जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी, नए बैंकिंग कानून संशोधन बिल का प्रावधान लोकसभा में पेश|

Bank Account Holder: बैंक खाताधारक जल्द जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी, नए बैंकिंग कानून संशोधन बिल का प्रावधान लोकसभा में पेश|

Bank Account Holder: बैंक खाताधारक जल्द जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी, नए बैंकिंग कानून संशोधन बिल का प्रावधान लोकसभा में पेश|

Bank Account Holder: बैंकों में 78,000 करोड़ रुपये के बिना दावेदार जमा, नॉमिनी की संख्या बढ़ाने से समाधान की उम्मीद |

Bank Account Holder: बैंक खाताधारक जल्द जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी, नए बैंकिंग कानून संशोधन बिल का प्रावधान लोकसभा में पेश|
Bank Account Holder: बैंक खाताधारक जल्द जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी, नए बैंकिंग कानून संशोधन बिल का प्रावधान लोकसभा में पेश|

आने वाले दिनों में Bank Account Holder अपने खातों में चार नॉमिनी के नाम दर्ज करा सकेंगे, जिससे उनकी मृत्यु के बाद जमा रकम को सभी नॉमिनी के बीच बांटा जा सके। इस सुविधा को लागू करने के लिए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक में Bank Account Holder को अधिक विकल्प देने और बैंकिंग प्रणाली को और अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से यह नया प्रावधान जोड़ा गया है।

यह संशोधन न केवल Bank Account Holder को अपनी संपत्ति के प्रबंधन में अधिक नियंत्रण देगा, बल्कि उनके उत्तराधिकारियों के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इससे पहले, खाताधारक आमतौर पर एक या दो नॉमिनी ही नामांकित कर सकते थे, लेकिन नए विधेयक के तहत अब चार नॉमिनी तक नामांकित करने की अनुमति होगी। इस कदम से परिवारों को वित्तीय विवादों से बचने और Bank Account Holder की इच्छाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

खाताधारक नॉमिनेट कर सकेंगे 4 नॉमिनी 

बैंकिंग रेग्यूलेशन संशोधन विधेयक 1949 के तहत प्रस्तावित सेक्शन 45ZA में, Bank Account Holderों को एक से अधिक और अधिकतम चार नॉमिनी नामांकित करने की अनुमति दी गई है। इस विधेयक के अनुसार, खाताधारक चार से अधिक नॉमिनी नहीं चुन सकते। खाताधारक को प्रत्येक नॉमिनी के नाम के सामने उस नॉमिनी को मिलने वाली जमा राशि का अनुपात निर्दिष्ट करना होगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि खाते में जमा संपूर्ण राशि के लिए नॉमिनी का नाम निर्दिष्ट हो।

यदि किसी नॉमिनी की मृत्यु बैंक में जमा राशि प्राप्त होने से पहले हो जाती है, तो उस नॉमिनी का नामांकन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। इस स्थिति में, उस नॉमिनी के हिस्से की राशि को ऐसे समझा जाएगा जैसे उस हिस्से के लिए कोई नामांकन किया ही नहीं गया था। इस प्रावधान से Bank Account Holder के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि वे नॉमिनी के चुनाव और अनुपात के मामले में पूरी स्पष्टता से काम करें।

यह संशोधन Bank Account Holder को उनकी जमा राशि के वितरण में अधिक नियंत्रण और लचीलापन प्रदान करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके निधन के बाद उनकी जमा राशि उनकी इच्छा के अनुसार वितरित हो सके। यह प्रावधान परिवारों के लिए वित्तीय विवादों को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि खाताधारक पहले से ही यह तय कर सकते हैं कि उनकी संपत्ति किस तरह विभाजित की जाएगी।

कुल मिलाकर, यह विधेयक Bank Account Holder को उनकी संपत्ति के प्रबंधन में अधिक अधिकार देता है, जबकि बैंकों के लिए प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और स्पष्ट बनाता है।

अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की समस्या से मिलेगी डिपॉजिट 

बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 का उद्देश्य नॉमिनी की संख्या को बढ़ाकर बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की समस्या से निपटना है। मार्च 2024 तक बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपये ऐसे जमा थे, जिनका कोई दावेदार नहीं था। इस समस्या को हल करने के लिए Bank Account Holder को अधिकतम चार नॉमिनी नामांकित करने का विकल्प दिया जा रहा है।

इस प्रावधान के तहत, यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके द्वारा नामांकित नॉमिनी आसानी से बैंक खाते में जमा रकम का दावा कर सकेंगे। इससे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की संख्या कम होगी और Bank Account Holder की जमा राशि सही व्यक्ति तक पहुंचेगी।

यह कदम न केवल Bank Account Holder को अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान करता है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में भी सुधार लाने का प्रयास है। इस संशोधन से Bank Account Holder की संपत्ति का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा और बैंकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

लोकसभा में पेश हुआ बैंकिंग कानून संशोधन बिल

बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, दि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949, दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज (एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1970, और बैंकिंग कंपनीज (एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1980 को संशोधित करना है। इस विधेयक के माध्यम से, इन महत्वपूर्ण कानूनों में आवश्यक सुधार और अपडेट किए जाएंगे, जो बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों और आवश्यकताओं के साथ मेल खाते हैं।

पिछले हफ्ते, 2 अगस्त 2024 को, इस संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, जो कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संशोधन बैंकों के संचालन, नियमन, और संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के लिए किए जा रहे हैं। इससे बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य बैंकों के नियमों और प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना और उन्हें अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाना है। विधेयक के तहत प्रस्तावित संशोधन, बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता और संप्रभुता को सुनिश्चित करेंगे, साथ ही साथ ग्राहकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। इस प्रकार, बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को एक नई दिशा देने और उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास है।

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